फतेहपुर। पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने भोजपुरी फिल्म के लेखक इंद्रमोहन लोधी और अभिनेत्री नेहा वर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चेतना चौहान की अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मां की हत्या के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए उसके नाबालिग बेटे को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से संस्तुति की गई है।
मामला थरियांव थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर घूरी गांव के सुल्तानपुर निवासी सत्यप्रकाश की बहन योगमाया की हत्या से जुड़ा है। योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा निवासी इंद्रमोहन लोधी के साथ हुई थी। इंद्रमोहन भोजपुरी फिल्मों में लेखन का काम करता था। इसी दौरान उसका भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री नेहा वर्मा से प्रेम प्रसंग हो गया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने पीड़िता के नाबालिग बेटे के हित को ध्यान में रखते हुए उसे उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए सरकार से संस्तुति भी की।
