नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन लोगों के नाम अंतिम सूची से हट गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग ने दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर देने का निर्देश दिया है। इस फैसले से दिल्ली समेत सात राज्यों के लाखों प्रभावित मतदाताओं को राहत मिल सकती है। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा गणना प्रपत्र भरना होगा।
चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची से बाहर हुए पात्र लोगों को नाम फिर से शामिल कराने का एक और मौका दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया में मतदाताओं को नया आवेदन करने के बजाय गणना प्रपत्र दोबारा भरना होगा। नाम सूची में पुनः शामिल होने पर उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर यानी ईपीआईसी (EPIC) भी पहले वाला ही रहेगा। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित मानकों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
